Press release by BJP National Spokesperson Syed Zafar Islam


29-03-2024
Press Release

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद ज़फ़र इस्लाम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति

 

कांग्रेस के नेता जो आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, न्यायालय पर लगा रहे हैं, वो उनकी हताशा को दिखाता है।

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एक तो कांग्रेस ने टैक्स दाखिल करने या अपील के संबंध में नियमों का पालन करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो दूसरी ओर CIT, ITAT से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक ने कांग्रेस की दलीलों को खारिज करते हुए इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को सही ठहराया।

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कांग्रेस को मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और टैक्स चुकाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बाबत कांग्रेस को फटकार लगाई है।

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कांग्रेस ने न केवल रिटर्न में देरी की बल्कि आय को भी कम करके बताया। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग क़ानून के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

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राहुल गाँधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के अन्य नेता मीडिया में जो बयानबाजी कर रहे हैं, वह सच से परे है। इसलिए उनकी दलीलें कहीं भी टिक नहीं पाई। अदालत ने कांग्रेस की दलीलों को केवल खारिज ही नहीं किया बल्कि कांग्रेस को फटकार भी लगाई।

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कांग्रेस के एक परिवार को लगता है कि हर चीज में उन्हें छूट मिलनी चाहिए और उनके लिए अलग क़ानून होना चाहिए जो अब इस देश में संभव नहीं है।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद ज़फ़र इस्लाम ने आज शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा टैक्स चोरी के मामले में दिए गए बयान पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि एक तो कांग्रेस ने टैक्स दाखिल करने या अपील के संबंध में नियमों का पालन करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो दूसरी ओर Commissioner of Income Tax - CIT (A), The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक ने कांग्रेस की दलीलों को खारिज करते हुए इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को सही ठहराया है। कांग्रेस को मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और टैक्स चुकाना चाहिए।

 

सैयद ज़फर इस्लाम ने कहा कि किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए इनकम टैक्स एक्ट 13 (A) के तहत मुख्य शर्त यह है कि उन्हें हर साल अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस शर्त का घोर उल्लंघन किया और साथ ही, उन्होंने न केवल रिटर्न में देरी की बल्कि आय को भी कम करके बताया। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग क़ानून के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य था।

 

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गाँधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के अन्य नेता मीडिया में जो बयानबाजी कर रहे हैं, वह सच से परे है। इसलिए उनकी दलीलें कहीं भी टिक नहीं पाती है। अदालत ने कांग्रेस की दलीलों को केवल खारिज ही नहीं किया बल्कि कांग्रेस को फटकार भी लगाई। कांग्रेस का घपला-घोटाला करने का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने इस मामले आमदनी को छुपा कर टैक्स चोरी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में क़ानून का शासन है और क़ानून से ऊपर कोई भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के एक परिवार को लगता है कि हर चीज में उन्हें छूट मिलनी चाहिए और उनके लिए अलग क़ानून होना चाहिए जो अब इस देश में संभव नहीं है।

 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तलाशी के दौरान जब्त कागजातों और सामग्रियों के आधार पर कांग्रेस के बेहिसाब कैश ट्रांजेक्शन का पता लगाया था, साथ ही कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न फ़ाइल भी नहीं किया था। आयकर विभाग की  जांच में यह भी पता चला कि कांग्रेस ने अपनी आय को भी कम करके बताया। इसी आधार पर आयकर विभाग ने कांग्रेस को रिकवरी के लिए नोटिस दिया था। हालांकि कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग के नोटिस को कई बार अनदेखा किया। कांग्रेस ने पहले Commissioner of Income Tax में अपील की। वहां दलीलें खारिज होने के बाद कांग्रेस The Income Tax Appellate Tribunal गई लेकिन वहां भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली। कांग्रेस ने इस ITAT के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च 2024 को रिकवरी प्रोसीडिंग्स के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। इसी दौरान जांच में इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि कांग्रेस ने कई वित्तीय वर्षों में क़ानून का उल्लंघन किया है। इसके बाद कांग्रेस ने 2014 से 2021, सभी सात वर्षों के लिए धारा 153सी के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को रद्द करने के लिए फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2024 को कांग्रेस की इस रिट को खारिज करते हुए धारा 153C के तहत तीन वित्तीय वर्षों के टैक्स पुनर्मूल्यांकन पूरा करने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि विभाग के पास आईटी अधिनियम के तहत आगे की जांच के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि सैकड़ों करोड़ों रुपये की इनकम को छुपाया गया है।

 

सैयद ज़फर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस के नेता जो आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, न्यायालय पर लगा रहे हैं, वो उनकी हताशा को दिखाता है। यदि आप अपनी कमाई की जानकारी नियम के अनुसार संस्थाओं को नहीं देंगे, टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं करेंगे और संस्थाएं तो पूछेगी कि आपने हिसाब क्यों नहीं दिया और उसके बाद भी यदि आप जवाब नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी ही। कांग्रेस जब भी घपला करने पर पकड़ी जाती है तो कार्रवाई से बचने के लिए लोकतंत्र की दुहाई देने लगती है। कांग्रेस के द्वारा देश के लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाएगी।

 

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