भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज द्वारा की गई प्रेस वार्ता संबोधन के मुख्य बिंदु
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आज ये बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी कानूनी रूप से वैध है।
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ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध पाया था और CBI के केस में भी गिरफ़्तारी को सही ठहराया गया है।
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अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के किंगपिन हैं, बल्कि वे सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं।
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आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं।
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जिस तरह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उनकी उद्दंडता एवं हठधर्मिता को दर्शाता है, जिसके कारण दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है।
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल के जमानत की शर्तों से स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं समझा गया और इसलिए उन्हें सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर करने से एवं उन्हे मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से भी वंचित रखा गया है।
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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संकेत को दरकिनार करते हुए, केजरीवाल सत्ता के लोभ में मदमस्त है। अरविंद केजरीवाल एक बेपरवाह सरकार के लापरवाह मुख्यमंत्री हैं।
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भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी की बात को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। सुश्री बांसुरी स्वराज ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेल तो दे दी है, मगर उन्हें सीएम दफ़्तर और सचिवालय जाने के लिए मना कर दिया है। सुश्री स्वराज ने अरविंद केजरीवाल को एक बेपरवाह सरकार का लापरवाह मुख्यमंत्री बताया।
भाजपा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है, क्योंकि न्यायालय ने माना कि ट्रायल में देरी हो सकती है लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे है। आम आदमी पार्टी के नेता कई बातों पर दिल्ली की जनता और मीडिया को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी कानूनी रूप से वैध है। अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष दो अर्जी लगाई थी, पहली उनकी गिरफ़्तारी को लेकर और दूसरी उनकी जमानत के लिए। ये तीसरी या चौथी बार है, जब देश की न्यायिक संस्थाओं ने पाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी वैध है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध पाया था और सीबीआई के केस में भी उनकी गिरफ़्तारी को सही ठहराया गया है।
सुश्री बांसुरी स्वराज ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पूर्ण रूप से संवैधानिक है। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत और तथ्य मौजूद थे जो ये दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी जायज है। अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के किंगपिन हैं, बल्कि वे सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुबंध 47 के तहत अरविंद केजरीवाल को किसी भी सरकारी कागज पर हस्ताक्षर करने एवं मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोका गया है। ईडी के केस में जब ट्रायल हो रहा था तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को सांकेतिक तौर पर यह जताया था कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने के बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उनकी उद्दंडता एवं हठधर्मिता को दर्शाता है, जिसके कारण दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। अरविंद केजरीवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संकेत को दरकिनार करते हुए सत्ता के लोभ में मदमस्त है।
भाजपा सांसद ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी हो, लेकिन आज पुनः न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में संलिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल के जमानत की शर्तों से स्पष्ट है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं समझा गया और इसलिए उन्हें सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर करने से एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से भी वंचित रखा गया है। अरविंद केजरीवाल एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं।
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