Salient points of the press conference of Sushri Bansuri Swaraj (M.P.)


09-08-2024
Press Release

 

भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज की प्रेसवार्ता के मुख्य बिन्दु

 

 शराब घोटाले मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया को बेल मिलना अत्यंत स्वाभाविक है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह निर्दोष हैं।

**********************

मनीष सिसोदिया अभी भी अभियुक्त हैं और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात के लिए कानून के सामने जवाबदेह रहेंगे।

**********************

 मनीष सिसोदिया ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप किया है।

**********************

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सिसोदिया शराब घोटाले के शिल्पकार हैं और 338 करोड़ का घोटाला किया गया है।

**********************

सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, इसके अलावा उन्हें हर सोमवार को पुलिस के समक्ष पेश होना होगा।

**********************

 

भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने आज केन्द्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 7 बार जमानत खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने देरी के आधार पर उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। इस जमानत में उन्हें शराब घोटाले मामले में निर्दोष नहीं बतया गया है और सिसोदिया पर 338 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप है।

 

सुश्री स्वराज ने कहा कि 26 फ़रवरी 2023 को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। 7 बार उनकी जमानत खारिज हुई। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पर कोई दलील नहीं दी। उनकी दलील केवल और केवल देरी पर आधारित थी। यानी, मनीष सिसोदिया 17 से 18 महीने कैद में रह चुके हैं और मुकदमे में देरी के साथ 400 से ज्यादा गवाह के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाती है। आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जश्न मना रहे होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बार-बार जनता को भ्रमित कर रही। उस भ्रम को भाजपा दूर करना चाहती है, जमानत मिली है इसका अर्थ ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया अपराधमुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में बनेगी।

 

भाजपा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि माननीय मनीष सिसोदिया ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप किया है। आज मनीष सिसोदिया को जो बेल मिली है उसकी चार्जशीट में यह लिखा है कि सिसोदिया के आदेश पर 170 से अधिक फोन नष्ट किये गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया शराब घोटाले के शिल्पकार हैं और 338 करोड़ का घोटाला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और उन्हें हर सोमवार को पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। 17 महीने जेल में रहने के बाद बेल मिलना अत्यंत स्वाभाविक है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह निर्दोष हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने घोटाले करके विश्वासघात किया है। शराब घोटाला तो इस शृंखला का केवल एक अंग है, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला जैसे अनेक घोटालों की लंबी लिस्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है लेकिन माननीय सिसोदिया की दिल्ली की जनता के प्रति एवं कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहेगी।

 

**********************

 

To Write Comment Please लॉगिन